गुरुवार, 30 दिसंबर 2010

लखनऊ के लेखकों व संस्कृतिकर्मियों का कहना है:


विनायक सेन को आजीवन कारावास की सजा जनप्रतिरोध की आवाज को कुचलना है

लखनऊ, 28 दिसम्बर। जन संस्कृति मंच द्वारा आयोजित सभा में लखनऊ के लेखकों, संस्कृतिकर्मियों, सामाजिक व राजनीतिक कार्यकताओं ने पी यू सी एल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉ विनायक सेन पर राजद्रोह का आरोप लगाते हुए उन्हें दी गई उम्रकैद की सजा पर अपना पुरजोर विरोध प्रकट किया है। यह सभा अमीनाबाद इण्टर कॉलेज में हुई जिसमें इससे सम्बन्धित प्रस्ताव पारित किया गया जिसमें कहा गया कि लोकतंत्र के सभी स्तम्भ आज पूँजी के मठ व गढ़ में बदल गये हैं जहाँ से जनता, उसके अधिकारों व लोकतांत्रिक मूल्यों पर गोलाबारी की जा रही है। इसने न्ययापालिका के चरित्र का पर्दाफाश कर दिया है। डॉ विनायक सेन पर राजद्रोह का आरोप लगाने व उन्हें उम्रकैद की सजा देने का एक मात्र उद्देश्य जनता के प्रतिरोध की आवाज को कुचल देना है तथा सरकार का विरोध करने वालों को यह संदेश देना है कि वे सावधान हो जायें और सरकार के लिए कोई संकट पैदा न करें।

इस घटना पर विरोध प्रकट करने वालों में लेखक अनिल सिन्हा, शकील सिद्दीकी, डॉ गिरीश चन्द्र श्रीवास्तव, कवि भगवान स्वरूप कटियार, कौशल किशोर, ब्रह्मनारायण गौड, श्याम अंकुरम़ व वीरेन्द्र सारंग, कवयित्री व पत्रकार प्रतिभा कटियार, कथाकार सुरेश पंजम व सुभाष चन्द्र कुशवाहा, नाटककार राजेश कुमार, ‘अलग दुनिया’ के के0 के0 वत्स, ‘कर्मश्री’ की सम्पादिका पूनम सिंह, एपवा की विमला किशोर, कलाकार मंजु प्रसाद, लेनिन पुस्तक केन्द्र के प्रबन्धक गंगा प्रसाद, सामाजिक कार्यकर्ता अरुण खोटे, इंकलाबी नौजवान सभा के प्रादेशिक महामंत्री बालमुकुन्द धूरिया, भाकपा (माले) के शिवकुमार, लक्षमी नारायण एडवोकेट, ट्रेड यूनियन नेता के0 के0 शुक्ला, डॉ मलखान सिंह, जानकी प्रसाद गौड़ प्रमुख थे।

प्रस्ताव में माँग की गई है कि डॉ सेन को आरोप मुक्त कर उन्हें रिहा किया जाय। प्रस्ताव में आगे कहा गया है कि जिस छतीसगढ़ विशेष लोक सुरक्षा कानून 2005 और गैरकानूनी गतिविधि (निरोधक) कानून 1967 के अन्तर्गत डॉ विनायक सेन को आजीवन कारावास की सजा दी गई है, ये कानून अपने चरित्र में दमनकारी हैं और ऐसे जनविरोधी कानून का इस्तेमाल यही दिखाता है कि देश में अघोषित इमरजेन्सी जैसी स्थिति है। जब भ्रष्टाचारी, अपराधी, माफिया व धनपशु सरकार को सुशोभित कर रहे हों, सम्मान पा रहे हों, वहाँ आदिवासियों, जनजातियों को स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराना, जनता के लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए संघर्ष करना तथा सलवा जुडुम से लेकर सरकार के जनविरोधी कार्यों का विरोध करने वाले डॉ सेन पर दमनकारी कानून का सहारा लेकर आजीवन कारावास की सजा देने से यही बात सिद्ध होती है।

प्रस्ताव में यह भी कहा गया है कि सरकार द्वारा देशभक्ति का नया मानक गढ़ा जा रहा है जिसके द्वारा सच्चाई और तथ्यों का गला घोंटा जा रहा है। इस मानक में यदि आप फिट नहीं हैं तो आपको देशद्रोही घोषित किया जा सकता है और आपके विरूद्ध कार्रवाई की जा सकती है, आप गिरफ्तार किये जा सकते हैं आपको सजा दी जा सकती है और आप देश छोड़ने तक के लिए बाध्य किये जा सकते हैं। यही अरुंधती राय के साथ किया गया। उनके ऊपर राजद्रोह का मुकदमा दर्ज कर दिया गया है और डॉ विनायक सेन को देशद्रोही करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। इन घटनाओं ने हमारे इर्द-गिर्द फैले अंधेरे को गहरा किया है और समय की माँग है कि इनके विरूद्ध हम लामबन्द हों बकौल मुक्तिबोध ‘अब अभिव्यक्ति के खतरे उठाने ही होंगे/तोड़ने होंगे गढ़ और मठ सभी "

कौशल किशोर
संयोजक
जन संस्कृति मंच, लखनऊ

2 टिप्‍पणियां:

  1. बिनायक सेन के विरुद्ध जो आरोप है उस में देशद्रोह शब्द मीडिया और कथित राष्ट्रवादी लेखकों ने उपयोग करना आरंभ किया है। जबकि Sedition का अर्थ राजद्रोह होता है। कृपया अपने इस ब्लाग पर इसे ठीक करने का श्रम करें। हम भी इस वक्तव्य के साथ हैं।

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  2. अगर अपनी बात रखने पर और अधिकार की बात कहने पर उम्रकैद होती है ..तो लोकतंत्र शर्मसार है ..यह बहुत ज्यादती है.. इसका विरोध होना चाहिए... आपकी यह पोस्ट चर्चामंच पर है... http://charchamanch.uchcharan.com/2011/01/blog-post_07.html
    आप वह भी टिप्पणी दे और विचारों से अनुग्रहित करें..

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